अनुसूचित जाति महासंघ छत्तीसगढ़ के तत्वधान में किरना ग्राम में स्थित हाई स्कूल के प्राचार्य के ऊपर उचित कार्यवाही करने हेतु पथरिया तहसीलदार एवं सरगांव,पथरिया दोनों थाना को सौंपा ज्ञापन

मुंगेली / मुंगेली जिला के पथरिया ब्लाक अंतर्गत आने वाले ग्राम किरना का मामला है जहां पर अनुसूचित जाति महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सतनामी के द्वारा बताया गया कि किरना के शासकीय हाई स्कूल प्राचार्य श्रीमती एम. एस. खाखा के द्वारा बच्चों के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र बनवाया गया हैं, उस आवेदन पत्र को बच्चों को स्कूल प्रांगण में प्रवेश हेतु दिया गया उस पत्र में आपत्तिजनक शब्दों को लिखवा कर अनुसूचित जाति को हरिजन कहकर अपमानित किया गया जो कि गैर संवैधानिक है वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी सरकारी कागजात में हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा सिर्फ उसका नाम सरकारी कागजात में अनुसूचित जाति या SC प्रयोग किया जाएगा अगर सरकारी कागजात में अनुसूचित जाति के जगह हरिजन लिखते हैं तो उनके ऊपर तत्काल रुप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी या कहा गया है अनुसूचित जातियों को हरिजन शब्दों का स्कूल के सरकारी कागजात में किया प्रयोग इस संबंध में अनुसूचित जाति महासंघ छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में अनुसूचित...