दुकान संचालक और व्यापारियों को मिली बड़ी राहत अब खोल सकेंगे और रात्रि 8:00 बजे तक दुकान व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर अब देखने को मिलेगी


प्रत्येंक रविवार को सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां रहेगी बंद

मुगेली /-   कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजीत वसंत ने कोविड-19 के संबंध में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। आंशिक संशोधन आदेश के तहत अब जिले के समस्त कार्यालय शत-प्रतिशत कर्मचारी-अधिकारियों की उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। पूर्व में कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश जारी किये गये थे


। जारी आदेश के अनुसार कार्यालय में मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेसिंग, सोशल डिस्टेसिंग, हाथ धुलाई एवं सेनेटाईजर का उपयोग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार की स्थायी, अस्थायी दुकानें, प्रतिष्ठान रात्रि 08.00 बजे तक खोले जा सकेंगे। प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों बंद रहेंगी। जिले में दण्ड प्रक्रिया प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी
सभी दुकान संचालकों की इंतजार की घड़ी खत्म अब बड़ी समय 8:00 तक




। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। एक जून 2021 को जारी आदेश की शेष शर्ते लागू रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

जिला पंचायत सदस्य पद निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 08 सेतगंगा से योग्य शिक्षित मिलनसार,अचना बंजारा इंजीनियर..... आम लोगों में मिल रहा है जन समर्थन..…...।

भाजपा अधिकृत प्रत्याशी श्रीकांत पाण्डेय को जिला पंचायत सदस्य बनाएं, विकास की गारंटी मेरी: अरविन्द सिंह राजपूत.....✍️🗞️

मुंगेली में नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालय स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान..... युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रही है......✍️