मुंगेली में अस्पताल संचालन के लिए NOC का मामला गरमाया, आवेदक ने हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला........।
Rupendra kumar मुंगेली // नगर पालिका परिषद मुंगेली में निजी पैतृक भवन में अस्पताल संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) को लेकर मामला सामने आया है। आवेदक अजय गाहीर का कहना है कि उन्होंने स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपने वर्षों पुराने पैतृक भवन में अस्पताल संचालन के लिए 02 जुलाई 2025 को नगर पालिका परिषद मुंगेली में NOC हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन लंबे समय से आवेदन पर निर्णय नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के WPC क्रमांक 4671/2025 में 01 सितंबर 2025 को पारित अंतरिम आदेश का हवाला दिया गया है। आवेदन के अनुसार न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कोई नया निर्माण नहीं करने तथा नगर पालिका परिषद को पूर्व से निर्मित भवन का ध्वस्तीकरण नहीं करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। अजय गाहीर का कहना है कि उक्त अंतरिम आदेश में भवन के उपयोग, अस्पताल संचालन अथवा व्यवसाय करने पर किसी प्रकार का स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया गया ह...