कोटपा एक्ट के तहत 11 दुकानों में की गई चालानी कार्यवाही

मुंगेली // कलेक्टर  राहुल देव के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. देवेन्द्र पैकरा के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम द्वारा विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम सरईपतेरा के 11 दुकानों मे कोटपा एक्ट के तहत 1250 रूपए की चालानी कार्यवाही की गई तथा 10 दुकानों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। 


शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल सरईपतेरा में नशीली औषधियों के दुष्परिणाम पर जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की समझाईश दी गई। औषधि निरीक्षक श्रीमति किरण सिंह ने बताया कि नशीली दवाओं के रख-रखाव एवं दुरूपयोग को रोकने हेतु समय-समय पर औषधि संस्थानों की नियमित जांच की जाती है। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक एवं स्कूली बच्चे मौजूद रहे।

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