ग्राम लिलवकापा फ्लाई एक्स ब्रिक्स अवैध तरीके से उद्योग संचालित कर उद्योग विभाग कि नियमों का उड़ाई जा रही धज्जियां स्थानी ग्रामीण परेशान शासन-प्रशासन मौन ...
मुंगेली // मुंगेली :- जिले से कुछ ही दूरी में ग्राम लिववाकापा से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है ग्राम में रहने वाले हर व्यक्ति चाहते हैं कि स्वास्थ्य रहें तंदुरुस्त रहे अपने ग्राम को हरा भरा हरियाली से बनाए रखें लेकिन यहीं पर ग्रामीण कि सपनो पर पानी फिरता नजर आ रहा है शिकायतकर्ता नारद दास भास्कर निवास ग्राम लिलवाकापा में पूर्वजों से में निवास कर रहे हैं वर्तमान निवास है मेंन रोड नवागढ़ जाने वाले मार्ग रोड के बाजू में सन 2011 से अपने लगानी जमीन में मकान बनाकर अपने परिवार के साथ खेती किसानी का कार्य कर रहा है चार साल बीतने के बाद में शशिकांत केशरवानी एवं किशोरीलाल केशरवानी के द्वारा अवैध तरीके से श्री फ्लाई एक्स ब्रिक्स उद्योग संचालित कर ग्रामीणों को पहुंचाया जा रहा है प्रदूषण से प्रभावित...
उद्योग से निकलने वाली धूल डस्ट और राबीस स्थानीय ग्रामीण के अनुसार बताया जा रहा है उद्योग से निकलने वाले काले धूल और राबिस
ग्रामीण की कहना है हमारे घर के अंदर आकर जम जाती है हमारे घरेलू उपयोगी सामान में भी खराब हो जाती है खाने के भोजन बनाते हैं उसमें भी आकर शामिल हो जाता है यह उद्योग ग्रामीण के घर के बाजू में होने के कारण ग्रामीण को उद्योग से होने वाले प्रदूषण से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है....
उद्योग से निकलने वाली धूल डस्ट से ग्रामीण की सुखमय जीवन जीना हुआ दुर्बल संबंधित अधिकारी नतमस्तक
शासकीय नियमों को ताक पर रखकर खोला गया ईट भट्ठा
आए दिन होने वाली इस उद्योग से इस गंभीर समस्या को देखते हुए स्थानी ग्रामीण के द्वारा संबंधित विभाग को लिखित अनगिनत शिकायत जा चुका है लेकिन इसकी शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को उद्योग संचालक शशिकांत केशरवानी किशोरीलाल केशरवानी के ऊपर राजनीतिक पकड़ एवं पैसा पार्टी होने के नाते अधिकारियों को कार्यवाही करना पढ़ रहा हैं भारी...श्रीबालाजी फ्लाई एक्स ब्रिक्स उद्योग से होने वाले प्रदूषण आम जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव का असर पड़ने लगा और उद्योग से निकलने वाले धूल से डस्ट से आस पास के की जगहों पर बुरी तरीके से फैली नजर आती फसल भी प्रभावित हो रही है व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पढ़ने का आशंका जताई जा रही है..
ईट भट्टे की काले धुएं में के घरेलू सामान भी एक समान काले धुएं में नजर आ रही है
आवेदक के अनुसार बताया जा रहा है कि सत्र न्यायालय मुंगेली में सन 2017 से 2018 में प्रकरण चली थी इस न्यायालय के द्वारा संबंधित विभाग एवं न्यायालय के द्वारा जांच की गई प्राप्त आवेदनों को निरस्त कर दिया था श्री बालाजी फ्लाई एक्स ब्रिक्स के संचालक को नोटिस जारी कर दस्तावेज उपस्थित करने के लिए बोला गया था लेकिन उनके द्वारा झूठी दस्तावेज पेश कर गोल मोल जवाब दिया गया और आपको बता दें कि अनुविभागी अधिकारी मुंगेली के द्वारा शशिकांत केशरवानी के विरुद्ध में धारा 133 लगाया गया था और आदेश जारी कि प्रदूषण ना आवश्यक नियमों का पालन करें। लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें